1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. शिक्षण संस्थाओं की 100 मीटर दूरी तक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई : मंडलायुक्त

शिक्षण संस्थाओं की 100 मीटर दूरी तक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई : मंडलायुक्त

मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब (Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob) की अध्यक्षता में तंबाकू उत्पाद व पॉलिथीन प्रतिबंधित करने के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव (Additional Municipal Commissioner Pankaj Srivastava) सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब (Divisional Commissioner Dr. Roshan Jacob) की अध्यक्षता में तंबाकू उत्पाद व पॉलिथीन प्रतिबंधित करने के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार कार्यालय में आहूत किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव (Additional Municipal Commissioner Pankaj Srivastava) सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पढ़ें :- एकादशी पर राधे-राधे सेवा समिति का सराहनीय प्रयास, डॉ. दिलीप यादव की अगुवाई में राहगीरों को पिलाया गया ठंडई शरबत

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं वह सभी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग नशे के लिए कई दावों का भी सेवन करते हैं। नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां मानसिक एवं गंभीर शारीरिक बीमारियां पैदा करती हैं। उन्होने कहा कि नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगो जागरुक करते हुए नशे की बुरी आदत से दूर रखें। नशीले पदार्थों का सेवन जीवन से खिलवाड़ है।

मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तम्बाकू एवं तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (COTPA) के प्राविधानों के तहत अनुमन्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, मुख्य चौराहों व मार्गों पर गुमटियों, दुकानों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री झालर के रूप में प्रदर्शित करते हुए जहाँ कहीं भी विक्रय किया जा रहा है, उसे तत्काल बन्द कराया जाय तथा नोटिस एवं जुर्माने की कार्रवाई की जाय। मंडलायुक्त ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट (MD City Transport) को निर्देश देते हुए कहा की बसो पर स्टीकर व स्लोगन के माध्यम से तंबाकू नियंत्रण निषेध का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। शिक्षण संस्थाओ की 100 मीटर दूरी तक तम्बाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन/विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए।

उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ व रोकथाम हेतु वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए। जिन दुकानों व ठेलो पर पॉलिथीन मिले उनके खिलाफ नोटिस जारी करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के थोक विक्रेताओ को चिन्हित करते हुए, उनके गोदाम पर उपलब्ध पॉलिथीन को सीज करने की कार्रवाई करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए।

पढ़ें :- राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला: ट्रस्ट की शिकायत पर में दर्ज हुई FIR, SIT कर रही है मामले की जांच
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...