सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली शराब मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार एक बार फिर सुनवाई हुई। सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में कथित भूमिका को लेकर बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली शराब मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर मंगलवार एक बार फिर सुनवाई हुई। सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में कथित भूमिका को लेकर बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नौ मार्च को तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।
गौरतलब है कि, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को जेल में रहते हुए करीब आठ महीने हो गए हैं। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। लगातार खारिज हो रही जमानत याचिकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी से कहा कि सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
गिरफ्तारी के बाद दिया था कैबिनेट से इस्तीफा
बता दें कि, मनीष सिसोदिया को बीते 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही अभी तक वो जेल में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।