प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि शिनाख्त परेड में हुई लंबी देरी की ठोस वजह नहीं बता सकना अभियोजन की बड़ी विफलता है। आरोपी इससे उपजे संदेह का लाभपाने का अधिकारी होता है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय (Justice Santosh Rai) की अदालत ने बदायूं
