प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्कूल में यूनिफार्म के साथ हिजाब (Headscarf) पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बिना
