नई दिल्ली। न्यायिक सेवा (Judicial Service ) में प्रवेश से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य शर्त बनाए रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि, कोर्ट ने बार में जरूरी प्रैक्टिस की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल
