प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि निकाह (Nikah) , हलाला (Halala) और तीन तलाक (Triple Talaq) जैसे रस्म-रिवाजों के चक्रव्यूह में फंसा कर महिला के यौन शोषण (Sexual Exploitation) की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज का वह काला पन्ना है, जो
