सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्नू कपूर (Annu Kapoor) की फिल्म "हमारे बारह" की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। इस फिल्म पर आरोप है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर किया
The release of Hamare baarah has been stopped: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्नू कपूर (Annu Kapoor) की फिल्म “हमारे बारह” की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। इस फिल्म पर आरोप है कि यह फिल्म इस्लामी आस्था और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर किया और बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका पर जल्द फैसला लेने को कहा।
फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा, “हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी हैं।” पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) द्वारा याचिका के निपटारे तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। शकील ने कहा कि हाईकोर्ट (High Court) ने “अनुचित आदेश” के जरिए फिल्म की रिलीज पर रोक हटा दी।
उन्होंने कहा, “हाईकोर्ट सीबीएफसी को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था, क्योंकि सीबीएफसी एक पक्ष है और मुकदमे में उसकी दिलचस्पी है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को समिति का चयन करने के निर्देश सहित सभी आपत्तियों को पक्षों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।यह फिल्म, जो पहले से ही कर्नाटक में प्रतिबंधित है, 14 जून को रिलीज होनी थी।