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CAA प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भरपाई नोटिस को यूपी सरकार ने लिया वापस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-वसूले गए रुपये भी लौटाएं

उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रदर्शनकाारियों से वसूले हुए रुपयों को वापस करने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार (UP government) की तरफ से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले ली है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रदर्शनकाारियों से वसूले हुए रुपयों को वापस करने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार (UP government) की तरफ से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई और 274 रिकवरी नोटिस वापस ले ली है।

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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  की तरफ से कहा गया कि यूपी सरकार CAA ​विरोध प्रदर्शन के प्रर्दशनकारियों से वसूले गए रुपये भी वापस करे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने यूपी सरकार (UP government) को नए कानून के तहत सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आजादी दी है। बता दें कि, सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट करने के लिए यूपी सरकार (UP government) भरपाई कानून को 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था।

पीठ ने अतिरिक्त एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों और राज्य सरकार को निधि निर्देशित करने की बजाय दावा अधिकरण का रुख करना चाहिए।

बता दें कि, यूपी सरकार ने दिसंबर 2019 में कथित CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को भरपाई के लिए नोटिस जारी की थी। इसको लेकर 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार को अंतिम अवसर दिया था कि वह कार्रवाई वापस ले हुए चेतावनी दी थी कि उसकी यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है इसलिए अदालत इसे निरस्त कर देगी।

 

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