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अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना

अब बाइक पर पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा. इस नियम को 6 साल पहले अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा था. वहीं, अब इसको सख्ती से पालन कराया जायेगा.

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ. अब बाइक पर पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना पड़ेगा. इस नियम को 6 साल पहले अनिवार्य कर दिया गया था लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा था. वहीं, अब इसको सख्ती से पालन कराया जायेगा. एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि अगर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे जुर्माना भरना होगा.

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ऐसे में अब हेलमेट लगाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर पुलिस जुर्माना वसूलेगी. बता दें कि, हेलमेट न पहनने पर एक हजार रुपये का चालाना कटता है. सख्ती पुलिसवालों पर भी की गई है. अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा.

नियम का कराया जायेगा सख्ती से पालन

बाइक पर बैठने के लिए अब पीछे बैठने वाले शख़्स को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना वसूला जायेगा. पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के बावजूद दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी इसका पालन नहीं कर रही है. इसका पालन सख्ती से कराया जाए. गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर 11 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन करते हुए मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था.

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