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RTE अधिनियम के तहत यूपी सरकार ने बनाया बड़ा रिकार्ड, लाखों गरीब बच्चों का हुआ प्राइवेट स्कूलों में दाखिला

शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्तरप्रदेश ने नये शैक्षिक सत्र में नया रिकार्ड कायम किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षिक सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों में 1.31 लाख गरीब व अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश कराया जा चुका है। अभी तीसरी लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है इसका डेट 10 जून तक है।

By प्रिन्स राज 
Updated Date

लखनऊ। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उत्तरप्रदेश ने नये शैक्षिक सत्र में नया रिकार्ड कायम किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शैक्षिक सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों में 1.31 लाख गरीब व अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश कराया जा चुका है। अभी तीसरी लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है इसका डेट 10 जून तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी निजी स्कूलों को आरटीई 2009 के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा एक में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं।

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इन बच्चों को कक्षा आठ तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसमें फीस का भार सरकार उठाती है। चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्यवाही भी की जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि तीसरे चरण की लॉटरी 15 जून को निकलेगी और 30 जून तक दाखिले होंगे। इसके तहत सरकार निजी स्कूलों केा 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र फीस प्रतिपूर्ति करती है।

 

 

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