यूपी (UP) के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Former minister Amarmani Tripathi) की संपत्तियां कुर्क होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) को फरार घोषित किया है।
लखनऊ। यूपी (UP) के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Former minister Amarmani Tripathi) की संपत्तियां कुर्क होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) को फरार घोषित किया है। यूपी के डीजीपी (DGP) और प्रमुख सचिव गृह (Principal Secretary Home) से उसकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल की थी। अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की इस याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह (Justice Sanjay Kumar Singh) की सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) द्वारा दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर पाया गया।
इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। अब हाईकोर्ट में 15 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की मांग को न मंजूर कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।