अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत अमेरिका में हर बालिग अप्रवासी को 24 घंटे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन (Donald Trump administration) ने घोषणा की है कि ग्रीन कार्ड, एच-1बी और एफ-1 वीजा धारकों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी अप्रवासियों को हर समय वैध पहचान दस्तावेज (Valid Identification Document) साथ रखने चाहिए। यह निर्देश हाल ही में अमेरिकी अदालत के उस फैसले के बाद आया है जिसमें ट्रम्प प्रशासन को अप्रवासियों को संघीय सरकार (Federal Government) के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता की अनुमति दी गई थी। नया नियम 11 अप्रैल से लागू हुआ।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने एक बयान में कहा, “18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को हर समय यह दस्तावेज़ अपने साथ रखना चाहिए। इस प्रशासन ने डीएचएस (DHS) को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, गैर-अनुपालन (Non-compliance) के लिए कोई पनाह (shelter) नहीं दी जाएगी।”
डीएचएस सचिव क्रिस्टी नोएम (DHS Secretary Kristi Noem) ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रम्प और मेरे पास हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश है: अभी चले जाइए। यदि आप अभी चले जाते हैं, तो आपको वापस लौटने और हमारी स्वतंत्रता का आनंद लेने और अमेरिकी सपने को जीने का अवसर मिल सकता है। ट्रम्प प्रशासन हमारे सभी आव्रजन कानूनों को लागू करेगा। हम यह नहीं चुनेंगे कि हम कौन से कानून लागू करेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा हो सके।”