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Vinay Pathak Case : विनय पाठक मामले की जांच CBI को मिलते ही सह अभियुक्त अजय मिश्रा को मिली जमानत

Vinay Pathak Case : छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के फरार कुलपति प्रो. विनय पाठक (Vinay Pathak) व प्राइवेट कंपनी के मालिक अजय मिश्रा के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा (Ajay Mishra) की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान (Justice Rajesh Singh Chauhan) की एकल पीठ ने पारित किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Vinay Pathak Case : छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के फरार कुलपति प्रो. विनय पाठक (Vinay Pathak) व प्राइवेट कंपनी के मालिक अजय मिश्रा के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा (Ajay Mishra) की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान (Justice Rajesh Singh Chauhan) की एकल पीठ ने पारित किया है।

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दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 29 अक्टूबर 2022 को इंदिरा नगर थाने में डेविड मारियो डेनिस (David Mario Dennis)ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पाठक के आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान उसके कम्पनी द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के लिए अभियुक्तों ने 15 प्रतिशत कमीशन वसूला। उससे कुल एक करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली अभियुक्तों द्वारा जबरन की जा चुकी है।

यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने 30 दिसंबर 2022 को छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय (CSJMU)  के कमीशनखोर कुलपति विनय पाठक (Vinay Pathak) के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI Investigation) की सिफारिश का प्रस्ताव केंद्र सरकार भेजा था। तभी विपक्ष ने सवाल उठाया था कि कहीं योगी सरकार (Yogi Government) सीबीआई जांच (CBI Investigation) की सिफारिश कर कमीशनखोर पाठक को कानूनी दांव पेंच खेलने के लिए प्रदेश सरकार और मोहलत तो नहीं देना चाह रही है।

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