राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान (AAP MLA Amanatullah) को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान (AAP MLA Amanatullah) को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने धारा 50, पीएमएलए (PMLA) व अन्य धाराओं के तहत दायर ईडी (ED) की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया।
आरोप है कि अमानतुल्ला खान (AAP MLA Amanatullah) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष (Chairman of Delhi Waqf Board) के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से विभिन्न लोगों की भर्ती की। ईडी ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकद में बड़ी रकम अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया।