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लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश: कानून बनने के बाद जानिए कितनी हो जाएगी महिला सांसदों की संख्या?

लोकसभाा में कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में आज नारी शक्ति वंदन बिल पेश हो गया है। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का एलान किया गया। वहीं, इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 पहुंच जाएगी।

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इस दौरान लोकसभाा में कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने हुए जाने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि कानून बनने के बाद सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। महिला आरक्षण की अवधि फिलहाल 15 साल रखी गई है। इसकी अवधि बढ़ाने का अधिकार लोकसभा के पास होगा। मेघवाल ने आरोप लगाया कि पहले कई बार विधेयक को जानबूझकर पास नहीं होने दिया गया।

OBC महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो: डिंपल यादव
वहीं, इस दौरान महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि, सरकार को नौ साल पूरे हो गए हैं। अगर इन्हें महिला आरक्षण बिल लाना था तो ये पहले ला सकते थे। ये इसे आखिरी साल में ला रहे हैं, जब चुनाव हैं…सपा ने हमेशा इसका समर्थन किया है और हम सभी चाहते हैं कि OBC महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो क्योंकि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी महिलाएं हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए

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