उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल, मृतक आश्रित कोटे (Deceased Dependent Quota) से अब शादीशुदा बेटियां भी सरकारी नौकरी की हकदार होंगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने बीते दिन (बुधवार) कैबिनेट बाई सर्कुलेशन (Cabinet by Circulation) इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल, मृतक आश्रित कोटे (Deceased Dependent Quota) से अब शादीशुदा बेटियां भी सरकारी नौकरी की हकदार होंगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने बीते दिन (बुधवार) कैबिनेट बाई सर्कुलेशन (Cabinet by Circulation) इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राज्य में अभी तक मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा के आधार पर पुत्र, विवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्रियों को नौकरी देने की व्यवस्था थी, लेकिन विवाहित पुत्रियों के लिए प्रावधान न होने पर उन्हें मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं।
कई मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां इकलौती शादीशुदा बेटी होने के कारण परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता था। इस प्रकार के मामले अदालत तक भी पहुंचे। आपको बता दें, जिसके बाद सीएम योगी (CM Yogi) ने मामले का संज्ञान लिया और पुरानी व्यवस्था में बदलाव करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए।
इसके आधार पर कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल (Uttar Pradesh Service) में मृत सरकारी सेवकों (dead government servants) के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा था। सीएम योगी ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।