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योगी सरकार का सख्त फरमान, बोले-28 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च का वेतन

यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह (UP Chief Secretary Manoj Kumar Singh) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Prortal) पर दे देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्योरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी के वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा, जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पार्टल (Manav Sampada Prortal)   में नहीं दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह (UP Chief Secretary Manoj Kumar Singh) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Prortal) पर दे देना है। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने यह ब्योरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा।

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मालूम हो कि सभी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना था। इसके बाद संपत्ति का ब्योरा देने की यह तिथि बार-बार बढ़ाई जाती रही है। जनवरी और फरवरी के पहले सप्ताह में यह तिथि दो बार बढ़ाई गई है।

सीएम ने दिए थे ये निर्देश

सीएम योगी  (CM Yogi) ने निर्देश दिए थे कि सर्विस बुक को मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Prortal) पर ई-सर्विस बुक (E-Service Book) के रूप में परिवर्तित करते हुए सभी तरह के अवकाश और एसीपी (ACP) आदि संबंधी कार्य भी 1 जनवरी 2024 से मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Prortal)  के माध्यम से ही किए जाएं। वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (APR)मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Prortal) के माध्यम से ही ऑनलाइन दाखिल की जाए। स्थानांतरण की स्थिति में कार्यमुक्त किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही भी मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Prortal) के माध्यम से की जाए। इस डेट को दो बार बढ़ाया जा चुका है।

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