HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला नया ठिकाना, नए दफ्तर का ये है पता

आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिला नया ठिकाना, नए दफ्तर का ये है पता

आम आदमी पार्टी (AAP) को राजधानी दिल्ली में अपना नया दफ्तर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है। पार्टी ने बताया है कि उसके दफ्तर का नया पता अब बंगला नंबर 1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली (Bungalow No. 1, Ravi Shankar Shukla Lane, New Delhi) है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) को राजधानी दिल्ली में अपना नया दफ्तर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी को नया दफ्तर आवंटित किया है। पार्टी ने बताया है कि उसके दफ्तर का नया पता अब बंगला नंबर 1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली (Bungalow No. 1, Ravi Shankar Shukla Lane, New Delhi) है।

पढ़ें :- संभल की जामा मस्जिद विवाद से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मायावती ने कहा- संज्ञान लें सुप्रीम कोर्ट और सरकार

16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) केंद्र सरकार से कहा था कि राष्ट्रीय दल की मान्यता होने के नाते आम आदमी पार्टी (AAP)  के कार्यालय के लिए जमीन आंवटन पर 25 जुलाई तक फैसला लिया जाए। वहीं, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने ‘आप’ को राउज एवेन्यू (Rouse Avenue) स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

इससे पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने AAP को अपना राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था। यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। AAP ने अपना राष्ट्रीय कार्यालय खोलने के लिए सरकार से जगह दिए जाने का आग्रह किया था।  ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा।  कोर्ट ने 5 जून को AAP के अनुरोध पर विचार के लिए केंद्र को 6 हफ्तों का वक्त दिया था। HC का कहना था कि AAP अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है।

AAP ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था?

इससे पहले AAP ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे यह जमीन 2015 में आवंटित की गई थी। अब 2023 लैंड एंड डेवलपमेंट का ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। AAP का कहना था कि वो परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार एक वैकल्पिक जगह आवंटित की जाए। दिल्ली और पंजाब की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को पिछले साल चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था।

पढ़ें :- Kashi Vishwanath-Gyanvapi Mosque Case : सुप्रीम कोर्ट ने ASI और मस्जिद प्रबंधन को जारी किया नोटिस

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...