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‘धुरंधर’ एक्टर आर माधवन के बगैर अनु​मति नाम का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षा के लिए लगाई अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर माधवन (Actor R Madhavan) के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल (Commercial Use) के लिए 'धुरंधर' एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर माधवन (Actor R Madhavan) के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम रोक आदेश पारित किया है। इसके तहत कमर्शियल इस्तेमाल (Commercial Use) के लिए ‘धुरंधर’ एक्टर की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं कर सकेंगे।

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आज सोमवार 22 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता आर. माधवन (Actor R Madhavan)  के व्यक्तित्व अधिकार की रक्षा की है। वेबसाइट्स को कमर्शियल फायदे (Commercial Gain) के लिए बिना इजाजत उनके नाम या तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है।

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