सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद बीएसपी के नेता अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सजा को सशर्त निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद बीएसपी (BSP) के नेता अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर कहा कि बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) न तो लोकसभा में वोट डाल सकते हैं और न ही भत्ते ले सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद अंसारी (Former MP Afzal Ansari) लोकसभा में अपना वोट नहीं डालेंगे और न ही कोई भत्ता प्राप्त कर करेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि बहुमत के फैसले से उनकी राय अलग है और उन्होंने अंसारी की अपील खारिज कर दी।
इलाहाबाद HC को दोषसिद्धि के निपटारे के लिए मिला समय
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) को पूर्व बसपा सांसद अफजल अंसारी (Former MP Supreme Court) की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आपराधिक अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाली अंसारी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले का हवाला देकर अपने दोष साबित होने पर रोक लगाने की मांग कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अफजाल अंसारी (Former MP Supreme Court) की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा था कि अदालत को मामले के हर पहलू को देखना चाहिए। दोषी ठहराए जाने के आदेश को निलंबित नहीं किए जाने की स्थिति में गाजीपुर लोकसभा सीट (Ghazipur Lok Sabha Seat) के खाली होने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।