पश्चिम बंगाल (West Bengal) में स्कूल सर्विस कमीशन (School Service Commission) के शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में स्कूल सर्विस कमीशन (School Service Commission) के शिक्षक भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता सरकार (Mamta Government) को बड़ा झटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरियां मिला थीं, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इन लोगों को 4 हफ्तों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है।
शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया। यहां बताना जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला (Teacher Recruitment Scam) मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी (Former Education Minister Partha Chatterjee) सहित टीएमसी (TMC) के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग (Education Department) के कई अधिकारी भी जेल में हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली (जो अब भाजपा के नेता हैं और तमलूक से भाजपा के उम्मीदवार भी) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसकी जांच सीबीआई (CBI) को सौंपा थी और पार्थ चटर्जी को भी सीबीआई (CBI) के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था, जिसके बाद पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) की गिरफ़्तारी हुई थी। अभी तक इस मामले में 5000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई थी।