इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को कानपुर आगजनी मामले के आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki) को जमानत मिल गई है।बता दें कि 3 साल से जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, इरफ़ान 4 बार विधायक रहें हैं ,लेकिन एक केस में 7 साल की सज़ा के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी।
कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को कानपुर आगजनी मामले के आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki) को जमानत मिल गई है।बता दें कि 3 साल से जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki) को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, इरफ़ान 4 बार विधायक रहें हैं ,लेकिन एक केस में 7 साल की सज़ा के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी। सूत्रों का कहना है कि तीन दिन बाद इरफान की रिहाई होगी।
कानपुर के सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत भी मंजूर कर ली है।
इरफान सोलंकी के वकील को सुनिए…#irfansolanki #highcourt @IrfanSolanki pic.twitter.com/G3xAbUALwz
— Tariq Iqbal (@tariq_iqbal) September 25, 2025
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत भी मंजूर कर ली है।