शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर काफी समय से हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा था। इसको लेकर हिंदू पक्ष जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया।
मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि को लेकर कोर्ट में चल रहे विवाद को कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही हाईकोट ने शाही ईदगाह के विवादित स्थल के सर्वे की मंजूरी दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब शाही ईदगाह परिसर में भी सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा।
बता दें कि, शाही ईदगाह में सर्वे को लेकर काफी समय से हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा था। इसको लेकर हिंदू पक्ष जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबे समय से श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया।
जानिए पूरा मामला
बता दें कि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि से ही शाही ईदगाह मस्जिद सटी हुई है। ये विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। मथुरा में इस विवाद की चर्चा पिछले साल तब शुरू हुई थी, जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और उसका जलाभिषेक करने का ऐलान किया था। हालांकि, हिंदू महासभा ऐसा कर नहीं सकी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में ‘मथुरा की बारी है…’ जैसे नारे भी खूब चले थे।