बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) को लेकर शिक्षकों के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार, जिन शिक्षकों ने पहले ही टीईटी या सीटीईटी (TET/CTET) उत्तीर्ण किया है, उनके लिए दोबारा विशेष टीईटी में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) को लेकर शिक्षकों के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार, जिन शिक्षकों ने पहले ही टीईटी या सीटीईटी (TET/CTET) उत्तीर्ण किया है, उनके लिए दोबारा विशेष टीईटी में शामिल होना अनिवार्य नहीं है।
वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले विशेष टीईटी (Special TET) नहीं किया है, उन्हें इस परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने शिक्षकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने को कहा है।
पहले से पात्र शिक्षकों को दोबारा परीक्षा की जरूरत नहीं
बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) के निर्देश के मुताबिक, पहले से टीईटी या सीटीईटी (TET/CTET) की पात्रता रखने वाले शिक्षकों को विशेष टीईटी में दोबारा शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। इससे ऐसे शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो पहले ही निर्धारित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।
विशेष टीईटी नहीं करने वालों को करना होगा आवेदन
जिन शिक्षकों ने अभी तक विशेष टीईटी (Special TET) नहीं किया है, उन्हें परीक्षा के लिए आवेदन करने को कहा गया है। विभाग ने निर्देश जारी कर शिक्षकों के बीच इस संबंध में बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया है।