HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Breaking- यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को MP-MLA कोर्ट ने 3 साल की सुनाई सजा, 10 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा

Breaking- यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को MP-MLA कोर्ट ने 3 साल की सुनाई सजा, 10 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा

यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने भ्रष्‍टाचार मामले में दोषी प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी (Former UP Education Minister Rakesh Dhar Tripathi)   को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने भ्रष्‍टाचार मामले में दोषी प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी (Former UP Education Minister Rakesh Dhar Tripathi)   को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया है।

पढ़ें :- राहुल गांधी को झारखंड की MP-MLA कोर्ट ने किया तलब, जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी (Former UP Education Minister Rakesh Dhar Tripathi)  को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार को स्‍पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court)  ने फैसला सुनाया। अदालत ने इसके साथ ही पूर्व मंत्री को हिरासत में लेकर जेल भेजने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसले के लिए 22 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी।

बता दें कि भ्रष्‍टाचार के मामले में दोषी करार राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi) 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्‍पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) में चल रही थी। कोर्ट ने उन्‍हें दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान के लिए 22 दिसंबर 2023 की तिथि मुकर्रर की थी। संपत्ति को लेकर उनसे स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया था, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे। शुक्रवार को स्‍पेशल जज (MP-MLA Court) डॉक्‍टर दिनेश चंद्र शुक्‍ला की अदालत ने राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ सजा सुनाई है।

भ्रष्‍टाचार निरोधक कानून के तहत ठहराए गए दोषी

पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi)के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया था। इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi) के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को मामला दर्ज कराया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट (Chargesheet Varanasi District Court) में दाखिल की थी। बाद में यह केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court)  में स्थानांतरित कर दिया गया था।

पढ़ें :- Gonda News : हाईकोर्ट के आदेश पर बीजपी सांसद कीर्तिवर्द्धन सिंह के खिलाफ डकैती और अन्‍य संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज

राकेश धर त्रिपाठी साल 2007 से 2011 तक रहे थे मंत्री

राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi) 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। इस दौरान आय के समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख 49 हजार 928 रुपए अर्जित किया। इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया। उनकी संपत्ति आय की तुलना में 2 करोड़ 17 लाख अधिक पाई गई। इसको लेकर राकेश धर त्रिपाठी (Rakesh Dhar Tripathi) से स्‍पष्‍टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...