नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट के स्किन टू स्किन (Skin to Skin Contact) फैसले पर देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने बुधवार को रोक लगा दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के वक्षस्थल (ब्रेस्ट) को बिना स्किन टू स्किन