नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय (Vanniyar Community) को दिए गए 10.5 फीसदी के आरक्षण (Reservation)को गुरुवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी समुदाय को आरक्षण (Reservation) देने के लिए जाति ही एकमात्र आधार