सीबीएसई (CBSE) ने उप-कानून में संशोधन करते हुए स्कूलों में सुरक्षा के संबंध में वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ स्कूल के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और शौचालयों और वॉशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल सुविधा के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
नई दिल्ली। सीबीएसई (CBSE) ने उप-कानून में संशोधन करते हुए स्कूलों में सुरक्षा के संबंध में वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ स्कूल के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और शौचालयों और वॉशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल सुविधा के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
CBSE makes it mandatory for schools across India by-law to install high-resolution CCTV cameras with real-time audio-visual recording in all classrooms, corridors, labs, canteens, playgrounds & other common areas (except washrooms) to enhance student safety. pic.twitter.com/mxv5jdBysR
— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 21, 2025