केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस (Diwali Bonus) का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad Hoc Bonus) देने का ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के 30 दिनों के पारिश्रमिक के बराबर यह बोनस मिलेगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस (Diwali Bonus) का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने वित्त वर्ष 2023-24 (Financial Year 2023-24) के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad Hoc Bonus) देने का ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के 30 दिनों के पारिश्रमिक के बराबर यह बोनस मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों में समूह ‘C’ और समूह ‘B’ के गैर-राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना का हिस्सा नहीं हैं। बोनस की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित की गई है।
इनको मिलेगा बोनस का लाभ
यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के वेतन ढांचे का पालन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। बोनस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को 31 मार्च, 2024 तक सेवा में होना चाहिए और वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी करनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने पूरे एक साल से कम समय तक सेवा की है, उन्हें काम किए गए महीनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
कैसे होती है बोनस राशि की गणना?
बोनस राशि (Bonus Amount) की गणना औसत परिलब्धियों को 30.4 से विभाजित करके, फिर उसे 30 दिनों से गुणा करके की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 7,000 रुपये है, तो उनका बोनस लगभग 6,908 रुपये होगा। लगातार तीन वर्षों तक एक वर्ष में कम से कम 240 दिन काम करने वाले आकस्मिक मजदूर भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे, जिसकी गणना 1,200 रुपये प्रति माह के आधार पर की जाएगी।