दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है। कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ समन जारी करने से भी इंकार कर दिया।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है। कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ समन जारी करने से भी इंकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मुकदमा चलाने का कोई पर्याप्त सबूत नहीं है।
दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Former Union Minister Rajeev Chandrashekhar) ने शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया है। राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar)ने आरोप लगाया है कि थरूर ने टीवी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम किया। उन्होंने कहा था कि तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र (Thiruvananthapuram Constituency) में मतदाताओं को रिश्वत दे रहे थे। वहीं, इस आरोप को लेकर बीजेपी नेता ने शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था।