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प्लॉट आवंटन के मामले में कोर्ट ने सुनाई बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दस साल की सजा, बेटे को सात साल के लिए भेजा जाएगा जेल

पूर्बाचल न्यू टाउन सरकारी प्रोजेक्ट के प्लॉट के आवंटन के आरोपों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दस साल की सजा सुनाई है। शेख रेहाना की बेटी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिज़वाना सिद्दीकी को दो-दो साल की सजा हुई है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। पूर्बाचल न्यू टाउन सरकारी प्रोजेक्ट (Purbachal New Town Government Project) के प्लॉट के आवंटन के आरोपों से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Former Prime Minister Sheikh Hasina) को दस साल की सजा सुनाई है। शेख रेहाना की बेटी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप रिज़वाना सिद्दीकी (British MP Tulip Rizwana Siddiqui) को दो-दो साल की सजा हुई है। वहीं अज़मीना सिद्दीकी (Azmeena Siddiqui) को एक मामले में सात साल की सज़ा सुनाई गई है और शेख हसीना के बेटे रादवान मुजीब सिद्दीकी (Radwan Mujeeb Siddiqui) को भी सात साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला सोमवार को ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 के जज रोबिउल आलम ने सुनाया।

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ट्यूलिप सिद्दीकी शेख हसीना की भतीजी और उनकी बहन शेख रेहाना की बेटी हैं। ट्यूलिप फिलहाल ब्रिटिश सांसद और यूके में पूर्व मंत्री हैं। 13 जनवरी को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए दो फरवरी की तारीख तय की थी। इससे पहले, पांच जनवरी को कोर्ट ने मामले में गवाहों के बयान दर्ज करने का काम पूरा कर लिया था। जांच अधिकारी और ACC के असिस्टेंट डायरेक्टर अफनान जन्नत केया ने आखिरी अभियोजन गवाह के तौर पर गवाही दी और बाद में बचाव पक्ष ने उनसे जिरह की। इस मामले में कुल 31 गवाहों ने गवाही दी। एंटी-करप्शन कमीशन ने 13 जनवरी, 2025 को 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और बाद में 10 मार्च, 2025 को 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस बीच उसी कोर्ट ने 18 जनवरी को 18 लोगों के खिलाफ एक और मामले में फैसला सुनाने के लिए दो फरवरी की तारीख तय की थी। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीकी और उनकी बहन ट्यूलिप सिद्दीकी शामिल हैं। ACC ने 13 जनवरी, 2025 को 10-कथा प्लॉट के आवंटन में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और अनियमितताएं करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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