दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा मामले (Delhi Riot Case) में नियमित जमानत की मांग करने वाली शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) की याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मामले को 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा मामले (Delhi Riot Case) में नियमित जमानत की मांग करने वाली शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) की याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने मामले को 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) 2020 में जाफराबाद इलाके में दंगों के दौरान पुलिस कर्मियों पर बंदूक तानने से जुड़े मामले में आरोपी है।