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Election Commission का बड़ा फैसला : अगर पति और पत्‍नी हैं सरकारी कर्मचारी, तो एक की ही लगेगी चुनाव ड्यूटी

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के बीच निर्वाचन आयोग ने उन लोगों राहत भरी खबर दी है जिस परिवार में पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी (Government Employees) कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। लखनऊ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर (Additional Chief Electoral Officer Chandrashekhar) ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि पति पत्नी दोनों के नौकरी में होते एक को चुनाव ड्यूटी (Election Duty) से राहत मिलेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के बीच निर्वाचन आयोग ने उन लोगों राहत भरी खबर दी है जिस परिवार में पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी (Government Employees) कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। लखनऊ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर (Additional Chief Electoral Officer Chandrashekhar) ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि पति पत्नी दोनों के नौकरी में होते एक को चुनाव ड्यूटी (Election Duty) से राहत मिलेगी।

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चुनाव में लगती है पति-पत्नी की ड्यूटी, होती है परेशानी

बता दें कि विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में सरकारी नौकरी करने वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन कपल्स को होती है जो दोनों ही सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। दोनों की चुनाव में ड्यूटी आने पर उन्हें काफी परेशानी होती है। बहुत परेशानी झेलने के बाद उन्हें एक की ड्यूटी कटवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चुनावी ड्यूटी (Election Duty)  के चलते ये लोग परिवार की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पाते हैं। इस परेशानी को देखते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहत भरा आदेश जारी किया। अब सरकारी नौकरी वाले दंपति में एक की ही लोग की चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी।

पति-पत्नी में से किसी एक ही लगाएं चुनाव ड्यूटी

आदेश में कहा गया है कि पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति को चुनाव ड्यूटी (Election Duty) से मुक्त रखने का प्रार्थना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पति-पत्नी में से किसी एक ही चुनाव ड्यूटी (Election Duty) लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

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