राबड़ी देवी ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में ट्रांसफर एप्लीकेशन दी है। कोर्ट इस पिटीशन पर मंगलवार 25 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। यह मामला प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर है। इस मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। एप्लीकेशन पर मंगलवार को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा सुनवाई होने की संभावना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले के तहत क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और दूसरे अपराधों के लिए आरोप तय किए थे।
पटना। राबड़ी देवी ने IRCTC भ्रष्टाचार मामले में ट्रांसफर एप्लीकेशन दी है। कोर्ट इस पिटीशन पर मंगलवार 25 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। यह मामला प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर है। इस मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। एप्लीकेशन पर मंगलवार को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा सुनवाई होने की संभावना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले के तहत क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और दूसरे अपराधों के लिए आरोप तय किए थे।
बता दे कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी में दो IRCTC होटलों के टेंडर प्रोसेस में हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। स्पेशल जज (CBI) विशाल गोगने ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। कोर्ट ने धोखाधड़ी, कॉन्सपिरेसी और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए अलग-अलग सेक्शन के तहत आरोप तय किए थे। हालांकि, सभी आरोपियों पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का आरोप है। यह ऑर्डर ओपन कोर्ट में सुनाया गया था और कोर्ट द्वारा एक डिटेल्ड ऑर्डर अपलोड किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि सभी 14 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए काफी ग्राउंड हैं। लालू प्रसाद यादव ने खुद को बेकसूर बताया है और कहा है कि वह ट्रायल का सामना करेंगे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और कॉन्सपिरेसी के लिए IPC की धारा 420, 120B के तहत चार्ज लगाए गए हैं। उन्होंने चार्ज से इनकार किया और कहा कि वे ट्रायल का सामना करेंगे। 24 सितंबर को, कोर्ट ने सभी आरोपियों को पर्सनली पेश होने का निर्देश दिया था। यह मामला लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान IRCTC होटल टेंडर के मेंटेनेंस वर्क के अलॉटमेंट में करप्शन के आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की डे-टू-डे बेसिस पर दलीलें सुनने के बाद 29 मई को ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था। एक मार्च को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। इस मामले में 14 आरोपी हैं। सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने तर्क दिया कि आरोपियों ने दो आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंधों के आवंटन में भ्रष्टाचार और साजिश की।