रोहिणी कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि कोर्ट गुरुवार शाम पांच बजे तक बजे तक फैसला सुनाएगा। गोवा पुलिस ने लूथरा भाइयों गौरव और सौरभ द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं का विरोध किया। गोवा पुलिस ने कहा कि गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता क्लब के मालिक हैं। क्लब का पहले जारी किया गया पंचायत लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है और उसे रिन्यू नहीं किया गया था।
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा (Gaurav Luthra and Saurabh Luthra) की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि कोर्ट गुरुवार शाम पांच बजे तक बजे तक फैसला सुनाएगा। गोवा पुलिस ने लूथरा भाइयों गौरव और सौरभ द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं का विरोध किया। गोवा पुलिस ने कहा कि गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा और अजय गुप्ता क्लब के मालिक हैं। क्लब का पहले जारी किया गया पंचायत लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है और उसे रिन्यू नहीं किया गया था।
गोवा पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि भाइयों की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे वे कोर्ट द्वारा असाधारण सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। वकील ने कहा कि भाइयों ने सात दिसंबर को भारत छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वे छह दिसंबर की रात को निकले थे। वकील ने तर्क दिया कि इससे पता चलता है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने कोर्ट को गुमराह किया साथ ही अधिकारियों को भी गुमराह किया और देश छोड़ दिया। गोवा पुलिस ने आगे दावा किया कि कथित आरोपियों द्वारा बताए गए मेडिकल कारण फर्जी हैं क्योंकि मरीज को डॉक्टर ने नहीं देखा था। वरिष्ठ वकील तनवीर अहमद लूथरा भाइयों की ओर से पेश हुए और कहा कि एफआईआर के अनुसार घटना लापरवाही के कारण हुई थी और यह हत्या नहीं थी। वकील ने तर्क दिया कि आवेदक के परिवार को खतरा था। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक जीवन की सुरक्षा के लिए कोर्ट के सामने हैं और कोर्ट के सामने मौजूद व्यक्ति भगोड़ा नहीं है। वकील ने कहा कि कानून के तहत निर्दोषता की धारणा है और आरोपी दोषी नहीं हैं। उन्होंने आगे कोर्ट को बताया कि दोनों भाई जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे वारंट जारी किया गया। वकील ने कहा कि लूथरा के मैनेजर पूरे भारत में 40 रेस्टोरेंट चलाते हैं, दिल्ली में बैठे लोग हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि लूथरा को फुकेट में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, इसलिए उन्होंने टिकट बुक किया था। वकील ने तर्क दिया कि गुस्से या बदले की भावना से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गोवा के बर्च होटल में दुखद आग लगने की घटना के सिलसिले में वांछित लूथरा भाइयों, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है और उम्मीद है कि उन्हें भारत डिपोर्ट किया जाएगा। उनके एक और पार्टनर अजय गुप्ता को गुरुवार को मापुसा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में पेश किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें आगे की जांच के लिए सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।