भारत सरकार (Government of India) ने एक्शन लेते हुए चीन-ताइवान से आने वाली इन चीजों पर डंपिंग शुल्क लगाया है।
यह निर्णय व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद लिया गया है, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि इन दोनों क्षेत्रों से प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों को भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा था, जिसका अर्थ है कि उन्हें निर्यातक देशों में उनके सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा जा रहा था। यह पाया गया कि इस अभ्यास से “घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति” (“Material injury to the domestic industry”) हो रही है।
प्रभावित मशीनरी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ कोड 8477 10 00 और 8477 90 00 के अंतर्गत आती है, जो आमतौर पर प्लास्टिक के सामान के उत्पादन में प्रयुक्त इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों और अन्य उपकरणों को कवर करती है।