दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
लखनऊ। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (Indian Youth Congress) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों के अनुसार चिब पर शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 को कार्यक्रम स्थल पर गैरकानूनी तरीके से जमा होने की घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड होने का आरोप है और कथित तौर पर वह देश विरोधी नारे लगाने और दंगा जैसी स्थिति भड़काने की कोशिश में शामिल था।
पुलिस ने आरोप लगाया कि चिब ने सह-आरोपी श्रीकृष्ण हरि, कुंदन यादव, नरसिंह यादव और अजय कुमार यादव के साथ साजिश में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के काम में बाधा डाली और उन पर हमला किया और पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर सहयोग नहीं किया। साथ ही मौके से भागे अन्य सह-आरोपियों के नाम या प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई टी-शर्ट के स्रोत का खुलासा करने में विफल रहा। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे की पूछताछ कर उचित जांच के लिए चिब की हिरासत मांगी गई है। चिब को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए धारा 196 शामिल है, जो एक गैर-जमानती अपराध है। मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है।