ईरान की संसद ने हिजाब को लेकर सख्त कानून पारित किया गया है। संसद ने पारित इस विधेयक में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इंकार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
Iran hijab law : ईरान की संसद ने हिजाब को लेकर सख्त कानून पारित किया गया है। संसद ने पारित इस विधेयक में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इंकार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बुधवार को, सांसदों ने परीक्षण के आधार पर कानून की तीन साल की अवधि को मंजूरी दे दी, जिसके पक्ष में 152 वोट पड़े, विपक्ष में 34 वोट पड़े और सात लोग अनुपस्थित रहे। हिजाब को लेकर पारित इस विधेयक में हिजाब नहीं लगाने पर महिलाओं पर भारी जुर्माने के अलावा उन कारोबारियों को भी दंड देने का प्रावधान है जो हिजाब नहीं पहनीं महिलाओं को सामान बेचते हैं या अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं।
इस विधेयक को अब अंतिम मंजूरी के लिए ‘गार्डियन काउंसिल’ (‘Guardian Council’)के पास भेजा जाएगा। यह मौलवियों की एक इकाई है जो संवैधानिक निगरानीकर्ता के तौर पर काम करती है।
ईरान ने यह कदम 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के एक वर्ष पूरा होने के कुछ वक्त बाद उठाया है। महसा अमीनी को इस्लामिक परिधान परंपरा का पालन नहीं करने के आरोप में ‘मोरैलिटी पुलिस’ ने हिरासत में लिया था। बाद में अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। घटना के विरोध में देश में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे और सत्ता विरोधी स्वर भी तेज हुए थे।