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राज्यसभा में जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेश किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, वायनाड भूस्खलन को लेकर दावे पर आपत्ति

संसद के उच्चसदन राज्यसभा (Rajya Sabha) में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने शुक्रवार को वायनाड भूस्खलन (Wayanad Landslide) के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के दावों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश (Presented a Notice of Breach of Privilege) किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। संसद के उच्चसदन राज्यसभा (Rajya Sabha) में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने शुक्रवार को वायनाड भूस्खलन (Wayanad Landslide) के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के दावों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश (Presented a Notice of Breach of Privilege) किया है। बता दें कि राज्यसभा (Rajya Sabha)  में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा किया था कि इस त्रासदी से पहले ही केरल सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया था। लेकिन केरल सरकार (Kerala Government) ने इन सूचनाओं को नजरअंदाज किया।

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बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश (Congress MP Jairam Ramesh) ने राज्यसभा (Rajya Sabha)  में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 187 के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न का प्रस्ताव पेश किया है। अपने शिकायत पत्र में जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister)  ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए और बताया कि कैसे त्रासदी से काफी पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के बावजूद केरल सरकार (Kerala Government) की तरफ उनका उपयोग नहीं किया गया। इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य-जांच की गई है। 2 अगस्त, 2024 को प्रकाशित एक ऐसी विस्तृत तथ्य-जांच संलग्न है।

गृह मंत्री ने राज्यसभा को गुमराह किया: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश रमेश

अपने पत्र में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश (Congress MP Jairam Ramesh) ने लिखा, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य की तरफ से सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। इन परिस्थितियों में, हम प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही (Privilege Proceedings) शुरू की जा सकती है।

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