दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rose Avenue Court) 100 करोड़ रुपये के शराब नीति घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Former Chief Minister Arvind Kejriwal) और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई (CBI) आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी है।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rose Avenue Court) 100 करोड़ रुपये के शराब नीति घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Former Chief Minister Arvind Kejriwal) और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई (CBI) आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सीनियर वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि मैं तो शुरुआत से ही यह कहता रहा हूं कि सीबीआई और ईडी (CBI and ED) सरकार का एक हथियार है। इस हथियार को सरकार हर रोज दुरुपयोग करती है। उन्होंने कहा इसीलिए अन्य चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बीजेपी (BJP) ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है।
कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि यह लोग (भाजपा के लोग) झूठे आरोप लगाते हैं और राज्यों के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करवाते हैं। इनकी कोशिश रहती है कि सरकार एक बार किसी तरह गिर जाए। फिर उनसे कहा जाता है कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) के डर से बीजेपी भी ज्वॉइन कर लेते हैं, उनको डर रहता है कि कहीं उनके घर सीबीआई (CBI) और ईडी (ED)न आ जाए। सिब्बल ने कहा कि यह तो बीजेपी वालों का राजनीतिक खेल है। इन्होंने कानून को एक हथियार बनाकर लोगों की जिंदगी और उनका करियर बर्बाद कर दिया है।
सिब्बल ने कहा इस तरह के मामले में लोगों को बेल नहीं मिलती है और कहा जाता है कि आरोप बहुत बड़े हैं। इन्होंने घोटाले से करोड़ों रुपए बनाए हैं लेकिन जब जांच होती है तो न तो करोड़ों रुपए मिलते हैं और न ही सबूत। सिब्बल ने कहा कि यह केवल जेल भेजने की एक साजिश है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जेल भेजो, सरकार गिराओ और चुनाव जीतो।
सिब्बल ने कहा कि जब सीबीआई के केस में ही दम नहीं है तो ईडी का केस क्या करेगा? केजरीवाल और उनके साथी ईडी के केस में भी बरी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसिडिंग तो तभी होगी जब क्राइम होगा, लेकिन जब क्राइम ही खत्म हो गया तो प्रोसिडिंग कहां से होगी।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि पूरे मामले में सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं था तो वह सबूत कहां से पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा था कि यह एक साजिश है। सिब्बल ने कहा कि बीजेपी वालों ने इस तरह के कानून का दुरुपयोग केवल केजरीवाल के ही खिलाफ नहीं, बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी किया है।
दिल्ली शराब नीति (Delhi liquor policy) से जुड़े बहुचर्चित कथित घोटाले मामले में बड़ी राहत देते हुए अदालत ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Former CM Arvind Kejriwal) और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका जिसके चलते दोनों नेताओं को आरोपों से मुक्त किया जाता है। बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल (Former CM Arvind Kejriwal) मीडिया से बात करते हुए फूट-फूटकर रोए।