HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Karnataka News : निर्वाचन आयोग का सख्त फरमान, बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे राजनीतिक दल

Karnataka News : निर्वाचन आयोग का सख्त फरमान, बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे राजनीतिक दल

कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election) के लिए 10 मई को मतदान होगा। कांग्रेस जहां सत्ता पाने के लिए लड़ रही है तो वहीं बीजेपी जीत को दोहराने में लगी है। आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। हर दल के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग (Election Commission) ने परामर्श जारी किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election) के लिए 10 मई को मतदान होगा। कांग्रेस जहां सत्ता पाने के लिए लड़ रही है तो वहीं बीजेपी जीत को दोहराने में लगी है। आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। हर दल के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग (Election Commission) ने परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकता है। अगर किसी को विज्ञापन देना है तो उसे पहले एमसीएमसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

पढ़ें :- ECI New Rule : मल्लिकार्जुन खरगे का हमला, बोले-चुनाव आयोग की ईमानदारी  खत्म करने की मोदी सरकार की बड़ी साजिश

बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Election)  के लिए प्रचार सोमवार शाम पांच बजे थमने वाला है। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग (Election Commission)  ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया। आयोग ने कहा कि आपत्तिजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते है।

अखबार के संपादकों को भी पहुंचा पत्र

चुनाव आयोग (Election Commission) ने अखबारों के संपादकों को भी एक अलग पत्र लिखा है। इसमें उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) के पत्रकारिता आचरण के मानदंड उनके समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। आयोग ने कर्नाटक के समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे एक पत्र में कहा कि यदि जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया जाए।

एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणित कराना होगा विज्ञापन

पढ़ें :- विपक्ष के समर्थकों के वोट काटने का कुत्सित खेल सिर्फ़ एक चुनाव क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर जगह खेला जा रहा : अखिलेश यादव

वहीं, राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में कहा गया है कि मतदान के दिन और इससे एक दिन पहले प्रचार पर रोक के दौरान विज्ञापनों को एमसीएमसी (MCMC)  से पूर्व-प्रमाणित कराना होगा। परामर्श में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति मतदान के दिन और इससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन तब तक प्रकाशित नहीं करा सकता है, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापन की सामग्री उनके द्वारा राज्य/जिले की एमसीएमसी (MCMC)  से पूर्व-प्रमाणित न करा ली जाए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करने के लिए कहा गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...