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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कपिल सिब्बल का पलटवार, बोले-राष्ट्रपति नाम का हेड ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Rajya Sabha MP and senior lawyer Kapil Sibal) ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) के न्यायपालिका संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) का बयान देखकर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Rajya Sabha MP and senior lawyer Kapil Sibal) ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) के न्यायपालिका संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) का बयान देखकर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा​ कि आज पूरे देश में अगर कोई संस्था विश्वसनीय है, तो वह न्यायपालिका है।

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उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार के कुछ लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आते, तो वे उसकी सीमाएं लांघने का आरोप लगाने लगते हैं। क्या उन्हें पता है कि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को अनुच्छेद 142 (Article 142) के तहत पूर्ण न्याय करने का अधिकार दिया है? सिब्बल ने राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर कहा, राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख हैं। वे मंत्रिमंडल के अधिकार और सलाह पर कार्य करते हैं।

कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal) ने कहा कि राष्ट्रपति के पास कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar)  को यह जानना चाहिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हाल ही में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए थे। सिबाल के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है।

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