HBE Ads
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Maharshtra News : बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को बड़ी राहत, CBI की जमानत पर रोक वाली अर्जी खारिज

Maharshtra News : बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को बड़ी राहत, CBI की जमानत पर रोक वाली अर्जी खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)की जमानत पर रोक लगाने से जुड़ी सीबीआई (CBI) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। अब वह बुधवार 28 दिसंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)ने अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)की जमानत पर रोक लगाने से जुड़ी सीबीआई (CBI) की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। अब वह बुधवार 28 दिसंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं।

पढ़ें :- दिवाली-छठ में वेटिंग टिकट को लेकर न हों परेशान, रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया ये बड़ा कदम

बता दें कि सीबीआई (CBI) वसूली देशमुख पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने सचिन वाजे नाम के अधिकारी को तैनात किया था और उसके जरिए वसूली का रैकेट चलाते थे।

इस पूरे मामले का खुलासा वाजे के खिलाफ एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार की जांच के दौरान हुआ था। देशमुख के बाद उद्धव ठाकरे सरकार (Uddhav Thackeray government) के एक और मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को भी जेल जाना पड़ा था। संजय राउत (Sanjay Raut) को ईडी (ED)ने जेल भेजा था। हालांकि, वह जेल से बाहर आ गए।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...