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स्वास्थ्य और जीवन बीमा को करना होगा GST मुक्त , मोदी सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने वालों से वसूले 24 हज़ार करोड़ : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि जीवन में आने वाले ‘स्वास्थ्य संकट’ में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई-पाई जोड़ कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24 हज़ार करोड़ रुपये वसूल लिए।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि जीवन में आने वाले ‘स्वास्थ्य संकट’ में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई-पाई जोड़ कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24 हज़ार करोड़ रुपये वसूल लिए।

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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि हर आपदा से पहले ‘टैक्स का अवसर’ तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को GST मुक्त करना ही होगा।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST ) को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए भारतीय ब्लॉक पार्टियों मंगलवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया है और उनकी पार्टी प्रमुख, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) ने इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखा है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने भी सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे जीएसटी को वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया है, जो उनके अनुसार जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने और उद्योग के विकास को प्रतिबंधित करने के बराबर है। सोमवार को टीएमसी की माला रॉय के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री (MOS) पंकज चौधरी ने उत्तर दिया कि गरीब वर्गों और दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए कुछ बीमा योजनाएं 18 प्रतिशत जीएसटी से मुक्त हैं।

ये योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY), सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी और निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना हैं। मंत्री ने कहा कि छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती है, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसमें केंद्र और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी की दर में छूट या कमी का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्री के जवाब के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और पुनर्बीमा प्रीमियम से जीएसटी संग्रह क्रमशः 8,262.94 करोड़ रुपये और 1,484.36 करोड़ रुपये था। यह 2021-22 में 5,354.28 करोड़ रुपये और 825.95 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 7,638.33 करोड़ रुपये और 963.28 करोड़ रुपये हो गया।

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