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साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने जारी किया वारंट, लिखा- ‘ज़िंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी’

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) के खिलाफ मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट (Mumbai's Special NIA Court) ने जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। अदालत ने प्रज्ञा को 13 नवंबर के दिन कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) के खिलाफ मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट (Mumbai’s Special NIA Court) ने जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। अदालत ने प्रज्ञा को 13 नवंबर के दिन कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इस बीच प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur)  ने अपनी बिगड़ी सेहत दिखाते हुए एक पोस्ट किया है और लिखा है- ‘ज़िंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी।’

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साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा कि ‘कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवनभर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गया। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना और बोलने में असंतुलन, स्टेरॉयड और न्यूरो की दवाओं से पूरे शरीर में सूजन। एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी। इसके साथ ही पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur)ने उसकी एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें उनके चेहरे पर भारी सूजन दिख रही है।

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बता दें कि मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट (Mumbai’s Special NIA Court)  ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले (Malegaon Blast Case) में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) के खिलाफ कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले (Malegaon Blast Case) में अंतिम बहस विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने कहा कि मामले में अंतिम बहस चल रही है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया। वारंट 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Sadhvi Pragya Singh Thakur) को तब तक अदालत में पेश होना होगा और इसे रद्द कराना होगा।

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