मध्यप्रदेश में इन दिनों हेलमेट लगाने में जोर दिया जा रहा है। यहां अब बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जी हां एमपी में इन दिनों नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चाले है। जिसके तहत भोपाल और इंदौर में पेट्रोल पांपों में बिना हेलमेट लगाये लोगों को पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है।
भोपाल। मध्यप्रदेश में इन दिनों हेलमेट लगाने में जोर दिया जा रहा है। यहां अब बिना हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जी हां एमपी में इन दिनों नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चाले है। जिसके तहत भोपाल और इंदौर में पेट्रोल पांपों में बिना हेलमेट लगाये लोगों को पेट्रोल देना बंद कर दिया गया है बताते चले कि भोपाल और इंदौर में यहां के डीएम ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप संचालकों से इस आदेश के पालन करने का आदेश दिया है। इससे पहले इंदौर के डीएम ने किसी भी बाइक या स्कूटी सवार को बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर रोक लगा दिया गया है। यह नियम मध्यप्रदेश के भोपाल में और इंदौर में 1 अगस्त से लागू कर दिया गया था।

आज भोपाल-इंदौर के पेट्रोल पांपों में तेल के लिये लंबी लाइन लगी दिख रही है। जहां बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल रहा है। यहां के डीएम ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरुरी कर दिया है। सभी पेट्रोल पंपों को डीएम के आदेश का पालन करना होगा और नो हेलमेट नो पेट्रोल को कायाम रखना होगा। बताते चले कि भोपाल और इंदौर के यहां के डीएम ने यह फैसला सड़क पर बढ़ रहे हादसों के कारण लिया है। जिससे हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लग सके।
एमपी के भोपाल शहर से पहले इंदौर में डीएम आशीष सिंह ने इस आदेश को जनता के सुरक्षा को लेकर लागू किया था। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो तो कार्रवाई की जाएगी। आपकों बतादें कि इस तरह के आदेश मेडिकल और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं किया गया है।