केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले 31 मार्च तक ये तारीख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।
PAN-Aadhar Linking: केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले 31 मार्च तक ये तारीख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।
In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.
(1/2) pic.twitter.com/EE9VEamJKh— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023
जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। बताया जा रहा है कि, अगर आप इस जरूरी काम को 30 जून से पहले नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इस स्थिति में आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शन करने में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।