दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि ये राजननीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आती। ऐसे में इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि ये राजननीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आती। ऐसे में इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये मामला कार्यपालिक के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना अपरिहार्य है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।
आतिशी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आप नेता आतिशी ने भाजपा सरकार एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, भाजपा के पास ज्यादातर चंदे का पैसा आरोपी कंपनी से आया है। जो पैसा इलेक्ट्रोरेल बॉन्ड से मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशाल के द्वारा यह इक्ट्ठा किया गया और फिर बांटा गया। अब इसके लिए क्या क्या कानून होगा। लेकिन यह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल हुआ। यहां किसी कानून की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा को कहने की जरूरत है कि वे इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे।