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Prophet Muhammad Controversy : नूपुर शर्मा को कोर्ट से मिली ‘सुप्रीम’ फटकार ,कहा- टीवी पर जाकर पूरे देश से मांगे माफी

पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर कथित टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को बड़ी फटकार लगाई है। पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Muhammad) को लेकर टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया है। वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसका मतलब नहीं कि वो कुछ भी बोल सकती हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर कथित टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को बड़ी फटकार लगाई है। पैगम्बर मोहम्मद (Prophet Muhammad) को लेकर टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court)  ने नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की बयानबाजी की वजह से उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया है। वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसका मतलब नहीं कि वो कुछ भी बोल सकती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका खारिज की

कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमने टीवी डिबेट को देखा है। उनको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो शर्मनाक है। उन्हें टीवी पर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad)  के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहत देने से इकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  की याचिका खारिज कर दी है। फटकार लगाते हुए यह कहा कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर कथित टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  के बयान ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया है। उस पर हमारा मुंह मत खुलवाइए। उन्हें अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। यह टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाता है। अगर वह किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो उन्हें कुछ भी कहने का हक नहीं मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  ने जिनके खिलाफ शिकायत की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मगर नूपुर शर्मा को कुछ नहीं हुआ।

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बता दें कि पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad)  के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित हो चुकीं नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में याचिका दायर कर यह मांग की है कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई। बता दें कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं।

दरअसल, नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  ने अपनी अर्जी में जान से मारने की धमकी का हवाला देते हुए उनके खिलाफ देशभर के अलग-अलग राज्यों में तमाम केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  ने कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लिहाजा अलग-अलग राज्यों में पूछताछ में उनकी जान को खतरा है। इसलिए यह मांग है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अलग-अलग राज्यों में दर्ज तमाम मामलों की सुनवाई के लिए केस दिल्ली ट्रांसफर कर दे। बीते दिनों उन्होंने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी।

बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  ने पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हुई। इसके बाद भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  को निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं, कथित टिप्पणी को लेकर पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित कर दिया गया था।

यहां बताना जरूरी है कि दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यती नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट तथा साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 295 (किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत वाले बयान देना) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि एक मामला शर्मा के खिलाफ तथा दूसरा ओवैसी, जिंदल, नरसिंहानंद, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान और गुलजार अंसारी समेत कई सोशल मीडिया संस्थाओं के खिलाफ दर्ज किया गया है।

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