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Defamation Case : राहुल गांधी को झटका, सूरत कोर्ट में चली दलीलें, फैसला 20 अप्रैल को

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस (Defamation Case) में मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुना सकता है। मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर दिए गए बयान के कारण आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस (Defamation Case) में मिली सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सूरत की सेशंस कोर्ट (Surat Sessions Court) से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट इस मामले में 20 अप्रैल को फैसला सुना सकता है। मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर दिए गए बयान के कारण आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए थे।

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इस कारण उन्‍हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस संबंध में अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की गई है और माना जा रहा है कि उस दिन फैसला आ सकता है। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए अपनी दोष सिद्धि पर रोक की याचिका की थी।

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